आंसुओं में बीता मां गौरी खान का जन्मदिन, शाह रुख को बर्थडे से 5 दिन पहले मिला सबसे बड़ा तोहफा!

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 2 नवम्बर को शाह रुख खान अपना 56वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, मगर तोहफा शाह रुख को पांच दिन पहले ही मिल गया है। क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 20 दिनों से जेल में बंद उनके बेटे आर्यन खान को आज (28 अक्टूबर) बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी। निश्चित रूप से शाह रुख खान के परिवार और फैंस के लिए यह जश्न और राहत की बात है।

डर इस बात का था कि अगर इस हफ्ते आर्यन को जमानत नहीं मिलती तो 2 नवम्बर को शाह रुख खान का जन्म दिन और 4 नवम्बर को दिवाली का त्योहार बेमजा हो जाता है। मगर, मन्नत पूरी हुई और शाह रुख के लिए आर्यन की बेल जन्मदिन का सम्भवत: सबसे कीमती तोहफा होगा। आर्यन को जमानत मिलने के बाद जारी हुई तस्वीरों में भी शाह रुख के चेहरे पर राहत की मुस्कान देखी जा सकती है। तस्वीरों में शाह रुख सतीश मानशिंदे और अमित देसाई के साथ नजर आ रहे हैं।

वहीं, आर्यन अब दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ अपने घर मन्नत में मना सकेंगे। पिता के जन्मदिन पर तो आर्यन मन्नत में होंगे, मगर 8 अक्टूबर को मां गौरी का जन्मदिन आंसुओं में ही बीता था, क्योंकि एक दिन पहले आर्यन की जमानत अदालत ने खारिज की थी और 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेजा गया था। तब मीडिया रिपोर्ट्स आयी थीं कि गौरी फूट-फूटकर रोई थीं। गौरी ने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया। बेटी सुहाना ने जरूर माता-पिता की एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट करके गौरी को जन्मदिन की बधाई दी थी।

आर्यन के केस की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज शिप पर मारे गये छापे में आर्यन समेत आठ लोगों को पकड़ा था। पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश के लिए यह एक बड़ी खबर थी। एनसीबी ने सभी को उसी दिन कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने एक दिन की कस्टडी दी।

4 अक्टूबर को एनसीबी के अनुरोध पर आर्यन की हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी गयी थी। सात अक्टूबर को एक बार एनसीबी ने कस्टडी बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया, जिसे ठुकराते हुए कोर्ट ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी दफ्तर से आर्थर रोड जेल शिफ्ट कर दिया गया।

इस बीच आर्यन की जमानत याचिकाएं मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दीं और उन्हें 30 अक्टूबर का न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद आर्यन के वकीलों सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जहां 26 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल देसाई ने आर्यन को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था।

 

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