बैंक कर्मियों के लिए आई मॉडिफाइड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, मिलेगी 10 दिन की सरप्राइज लीव

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बैंक कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने बैंक कर्मियों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआइ ने आदेश दिया है कि जो बैंक कर्मी संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव यानी बिना बताए छुट्टी दी जाएगी। आरबीआइ का यह आदेश शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अलावा ग्रामीण विकास बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक कर्मियों के लिए भी लागू होगा।

दस दिनों की सरप्राइज छुट्टी: आरबीआइ के 2015 के सर्कुलर के अनुसार, ऐसे बैंकर्स जो ट्रेजरी ऑपरेशन, करेंसी चेस्ट, रिस्क मॉडलिंग, मॉडल वैलिडेशन जैसे सेक्शन में काम करते हैं,उन्हें संवेदनशील माने जाते हैं। इस नियम के साथ ही संवेदनशील पदों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की जाएगी जिन्हें हर साल ‘Mandatory Leave’ के तहत हर साल 10 दिनों की छुट्टी आकस्मिक दी जाएगी। इस नियम के तहत बैंकर्स को पहले से इस छुट्टी के बारे में पता नहीं होगा। यही कारण है कि इसे सरप्राइज लीव भी कहा जा रहा है।

आरबीआइ ने जारी किए आदेश: आरबीआइ ने आदेश जारी करते हुए ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंक समेत अन्य बैंकों को भेजी सूचना में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपाय (Modified Risk Management Guideline) के तहत अप्रत्याशित अवकाश देने की नीति तैयार करने को कहा है। बैंकों से उनके निदेशक मंडल बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार संवेदनशील पदों की सूची तैयार करने और समय-समय पर सूची की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। आरबीआइ ने बैंकों से छह महीने के भीतर संशोधित निर्देशों का पालन करने को कहा हैै

फिजिकल वर्क की नहीं होगी जिम्मेदारी: सरप्राइज लीव (अवकाश) के दौरान, बैंक कर्मचारी को आंतरिक/कॉरपोरेट ईमेल को छोड़कर फिजिकल य फिर वर्चुअल किसी भी तरह का काम नहीं करना होगा। बैंक कर्मचारियों के पास सामान्य प्रयोजन से आंतरिक/कॉरपोरेट ईमेल की सुविधा उपलब्ध होती है।

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