नए आइटी नियमों पर केंद्र की याचिका लंबित मामलों के साथ हुई संलग्न, 16 जुलाई को होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न हाई कोर्टों में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफा‌र्म्स के नियमन से जुड़े लंबित मामले के साथ इस याचिका पर सुनवाई होगी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र की याचिका को उस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के साथ टैग कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्टों के समक्ष ओटीटी प्लेटफा‌र्म्स से जुड़ी याचिकाओं की कार्यवाही पर इस साल मार्च में रोक लगा दी थी।

शिक्षा में आरक्षण की समयसीमा तय करने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इन्कार

‘आइएएनएस’ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण की समयसीमा तय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका सुभाष विजयन नामक एक एमबीबीएस डाक्टर ने दायर की थी।

एनबीए ने नए आइटी नियमों को केरल हाई कोर्ट में दी चुनौती

न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने गुरुवार को बताया कि उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों को चुनौती दी है। एनबीए का कहना है कि नए आइटी नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार प्रदान करते हैं। एनबीए ने एक बयान में कहा कि आइटी नियमों के भाग-3 (डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया व सुरक्षा उपाय) को चुनौती दी गई है, क्योंकि वे डिजिटल समाचार मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश व अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र तैयार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफार्म पहले ही विभिन्न हाई कोर्ट में 2021 के आइटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं। केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सभी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ही विचार करे।

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