School Fees: सरकारी कर्मियों को देनी होगी फीस, ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं स्कूल

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लॉकडाउन अवधि में भी नियमित वेतन पा रहे सरकारी-अर्द्धसकारी कर्मचारियों को बच्चों की फीस नियमित रूप से अदा करनी होगी।

फीस केवल वे स्कूल ही ले सकेंगे, जो नियमित रूप से ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। अब तक फीस का भुगतान करना अभिभावकों पर निर्भर था।

सरकार ने ताजा फैसले में प्राइवेट स्कूलों को एक राहत और दे दी है। यदि स्कूल नियमित विषयों के इतर किसी अतिरिक्त विषय की भी ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं तो उसकी फीस भी ले सकते हैं।

प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर जारी विवाद में सरकार ने सोमवार को फैसला कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर फीस विवाद की सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने सोमवार को प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

नए आदेश सभी डे और डे बोर्डिंग स्कूलों पर लागू होंगे। शिक्षा सचिव ने बताया कि इस आदेश के जारी होते ही फीस को लेकर जारी अब तक सभी आदेश निरस्त हो गए हैं।

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