Income Tax News: बैंक से लोन पाने में नई मुसीबत, डाउनलोड नहीं हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी

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देश की अर्थव्यवस्था का पहिया सुगमता से घुमाने के लिए बैंकिंग ऋण पर अधिक जोर रहता है लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। मकान, दुकान, प्लाट, कार आदि खरीदने के लिए ऋण लेने की चाहत रखने वाले बैंक से लौटने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास आयकर रिटर्न फाइल करने की कापी नहीं है। अब ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लग रही है, वहीं इस समस्या से व्यापारी भी परेशान हैं। दरअसल, पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की कापी डाउनलोड नहीं हो रही है।

आयकर के ई-फाइलिंग पोर्टल में दिक्कत

आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से कई प्रक्रियाओं की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग पिछले वर्षों में अपने रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, उन्हें पोर्टल की समस्या की वजह से कापी डाउनलाेड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या मकान, दुकान या कार खरीदने के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन करने वालों को हो रही है। हालांकि जिनके पास पिछले वर्ष के रिटर्न की हार्ड कापी रखी है, उनके लिए मुश्किल नहीं है लेकिन आनलाइन रिटर्न दाखिल करने वालों को समस्या बनी है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से काफी डाउनलोड ना होने से ऋण आवेदक परेशान हैं। ऋण लेने की चाहत रखने वालों को समय पर ही अपने कागजात चाहिए।

व्यापारी भी हैं परेशान

यशोदा नगर निवासी राकेश के मुताबिक उन्हें पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं, उनके टैक्स सलाहकार भी इन्हें डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल से वे डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे। अब लोन लेना है तो बैंक रिटर्न भी मांग रहे हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए योजना टाल दी है। अब पोर्टल ठीक हो जाए तो फिर प्रयास करेंगे। यह सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। इसी तरह की समस्या बहुत से लोगों की है। इनमें व्यापारी भी शामिल हैं। एक्सप्रेस रोड के रोशन गुप्ता के मुताबिक वह खुद रिटर्न डाउनलोड ना होने से परेशान रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक पोर्टल से रिटर्न डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। जिनको भी इस समय किसी भी काम से अपने पिछले वर्षों के रिटर्न की जरूरत है, उन्हें रिटर्न नहीं मिल पा रहे।

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