टोल प्लाजा पर 100 मीटर से लंबी हुई वाहनों की लाइन तो नहीं करनी पड़ेगी पेमेंट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नैशनल हाइवेज पर मौजूद टोल प्लाजा पर पीक आवर्स पर अब प्रति वाहन के हिसाब से मैक्सिमम 10 सेकेंड का सर्विस टाइम सेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की लाइन लगाने की अनुमति नहीं होगी। ख़ास बात ये है कि अगर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो वाहनों को बिना टोल चुकाए ही जाने की अनुमति दे दी जाएगी। यह कदम उठाने का मकसद यातायात को बिना बाधित किए हुए सुचारु रूप से चलाए रखना है।
एनएचएआई की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया है कि सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होने के बाद से अब टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिली है जिससे वेटिंग टाइम कम हो गया है। हालांकि किसी वजह से अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इससे टोल बूथ से 100 मीटर की रेंज में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए ही वहां से जाने दिया जाएगा। नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद से अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही देर होने पर टोल भी नहीं चुकाना पड़ेगा।