नशा तस्कर को 20 साल का कठोर कारावास

0

विशेष एनडीपीएस जज सुबीर कुमार की अदालत ने नशा तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए तस्कर पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया सहसपुर पुलिस ने 18 अप्रैल 2019 को चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें तीन बोरे बरामद हुए, जिसमें डोडा पोस्त भरा हुआ था। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम बबलू निवासी इस्लामनगर, खुशहालपुर, सहसपुर देहरादून बताया। उसने बताया कि वह यह डोडा विकासनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बेचता है।

शर्मा ने बताया कि बबलू के खिलाफ पुलिस ने तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद ट्रायल में कुल छह गवाह पेश किए गए। इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। बृहस्पतिवार को अदालत ने उसके खिलाफ सजा का एलान कर दिया। अलग-अलग धारा में उसे अधिकतम 20 वर्ष की सजा सुनाई गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed