भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई आज
नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता की गिरफ्तारी व एफआईआर निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है। पूर्व में एकलपीठ ने पीड़िता व विधायक के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश करने को कहा था।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने शुक्रवार की तिथि नियत की। पीड़िता व दो अन्य ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में नौ अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन दवाब में आकर विधायक की पत्नी के शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विधायक की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़िता व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वे अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे।
महिला का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उसके घर आने पर रोक लगा दी थी। यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता ने उन्हें फोन कर कहा था कि वह महेश के बच्चे की मां हैं और उनकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो विधायक का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देंगी। वहीं, पीड़िता ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने और विधायक का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश पारित करने की मांग की है।