उत्तराखंड में अक्टूबर की आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज, पूरी तरह क्षतिग्रस्त भवन के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख

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पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में गत 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आई आपदा के लिए अनुमन्य राहत राशि को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में निर्धारित सहायता राशि के अलावा शेष धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। यह बढ़ोतरी 1200 रुपये से लेकर 55 हजार रुपये तक है।

प्रदेश में 17, 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा के दौरान कई स्थानों पर जान-माल का काफी नुकसान हुआ था। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के कई गांव इस आपदा की जद में आए थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। अब इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू समान के लिए 5000 रुपये प्रति परिवार राहत राशि दी जाएगी। इसमें 3800 रुपये एसडीआरएफ और शेष मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे।

इसी प्रकार आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन के लिए 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 95000 एसडीआरएफ और शेष मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। बुरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के व कच्चे भवन के लिए भी 1.50 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के भवन के लिए 7500 रुपये प्रति भवन दिए जाएंगे। कच्चे भवन, जहां कम से कम क्षति 15 प्रतिशत हुई हो, के लिए 5000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आंशिक क्षतिग्रस्त भवन के अंतर्गत घर के आंगन, आंगन की दीवार का क्षतिग्रस्त होना और घर के पीछे की दीवार का क्षतिग्रस्त होना शामिल है।
भूमि हानि के प्रकरण में न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे। आपदा के दौरान जो विद्युत मीटर खराब हुए हैं, उन्हें विद्युत विभाग मुफ्त बदलेगा। जो छोटे व्यापारी जीएसटी की श्रेणी में नहीं आते तथा आपदा से उनकी दुकानों में पानी भरने से सामान खराब हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रुपये दिए जाएंगे।

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