कर्नाटक: एसिड अटैक के एक मामले में आया फैसला,4 लोगों को सुनाई गई उम्र कैद

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कर्नाटक के चिकमगलूर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तेजाब हमले (एसिड अटैक) के एक मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज मंजूनाथ संग्रेशी ने उन चारो पर सामूहिक रूप से 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित युवती को मिलेगी। जानकारी के अनुसार गणेश, कबीर, मजीद और विनोद, ने 18 अप्रैल 2015 को श्रृंगेरी कस्बे में पता पूछने के बहाने पीड़िता के.जी.सुमना के चेहरे और कंधे पर तेजाब फेंक दिया था।

दरअसल गणेश, जो पीडि़ता का सहपाठी था, उससे एकतरफा प्रेम करता था। हालांकि सुमना ने उसके प्रेम को ठुकरा कर कहीं और शादी कर ली। इससे चिढ़कर गणेश ने उसके पति के दिमाग में गलतफहमी पैदाकर उसकी शादी तुड़वा दी। तलाक लेने के बाद जब एक बच्चे के साथ वह अपने घर वापस आई, तो उसने फिर उसे परेशान करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि जब सुमना ने गणेश से शादी से साफ इन्कार कर दिया, तो उसने उस पर एसिड अटैक करने की योजना बनाई और इसे अपने दोस्तों के माध्यम से अंजाम दिया। 30 गवाहों की परीक्षण के बाद अदालत ने चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 160 पेज का फैसला सुनाया। परीक्षण पांच साल और 11 महीने का समय लगा। फैसला 15 जुलाई को सुनाया गया।-

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