मास्क नहीं तो, नहीं मिलेगा उपभोक्‍ताओं को सरकारी राशन; पूर्ति विभाग ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को दिए निर्देश

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सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से राशन लेने जा रहे हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर जाएं। मास्क नहीं होने पर विक्रेता की ओर से राशन देने से इन्कार किया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला पूर्ति विभाग ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था का कार्डधारकों से पालन न कराने पर विक्रेता को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे लगे हैं। जिले में पौने चार लाख राशन उपभोक्ता हैं। ऐसे में राशन की दुकानों पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। राशन विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना मास्क पहने आए कार्ड धारकों को राशन से वंचित किया जाए। इसके साथ ही राशन की दुकानों में शारीरिक दूरी का पालन कराए जाए। पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वह राशन की दुकानों का निरीक्षण करें। जो राशन विक्रेता निर्देश का अनुपालन नहीं कराता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

एफआरआइ में पर्यटकों का प्रवेश बंद

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह रोक अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।

गुरुवार को जारी आदेश में एफआरआइ निदेशक एएस रावत ने कहा कि एफआरआइ में देशभर के पर्यटक म्यूजियम आदि भ्रमण के लिए आते हैं। पर्यटकों का प्रवेश जारी रहने पर संक्रमण को बढ़ावा मिल सकता है। लिहाजा, सात जनवरी से अग्रिम आदेश तक किसी भी पर्यटक को संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इससे पहले संस्थान परिसर में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) में प्रशिक्षण के लिए आए आइएफएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर बाहरी व्यक्तियों व पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। यह प्रतिबंध 26 नवंबर से 12 दिसंबर तक रहा और अब प्रवेश अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।

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