एसओपी में हुआ संशोधन, अब हफ्ते में तीन दिन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे बाजार
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन पूरी तरह से बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं, अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इसके मुताबिक प्रदेश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अब नौ जून (बुधवार), 11 जून (शुक्रवार) और 14 जून (सोमवार) को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
जबकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे। प्रदेश सरकार ने यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में किया है। रविवार को सरकार ने जो एसओपी जारी की थी, उसमें अब तक दो बार संशोधन हो चुका है।
दोनों बार व्यापारियों की मांग पर बदलाव हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, व्यापारियों के दबाव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री से शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में बाजार खोलने की मांग की थी। एसओपी के बाकी प्रावधान यथावत रखे गए हैं।
पूरी सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन
कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा। परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। बता दें कि सोमवार को विभाग ने 75 प्रतिशत सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों के संचालन की एसओपी जारी की थी।
ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2. विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4. गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।