दिल्ली हिंसा में आरोपी सफूरा जरगर की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने दिल्ली नहीं छोड़ने का दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर (Safoora Zargar) को इस साल फरवरी में दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा की गर्भवास्था को देखते हुए 15 दिनों में कम से कम एक बार फोन के माध्यम से जांच अधिकारी के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। उसे 10,000 रुपये का निजी मुचलका और समान राशि की जमानत देनी होगी।
हाईकोर्ट ने सफूरा को निर्देश दिया कि वह ऐसी किसी भी गतिविधियों में शामिल न हो, जिससे जांच में बाधा आए। उसे दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए भी निर्देशित किया गया है, उसे इस संबंध में अनुमति लेनी होगी।