उत्तराखंडः लॉकडाउन में दर्ज 4500 मुकदमे वापस होंगे, गृह सचिव ने जारी किए आदेश

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गृह विभाग ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि में आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के तहत करीब 4500 मुकदमें वापस होंगे। सत्ता की कमान हाथों में आने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी कैबिनेट की पहली ही बैठक में यह फैसला किया था।

सचिव गृह नितेश कुमार झा ने पुलिस महानिदेशक, निदेशक अभियोजन, सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि  शासन ने मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। इन आदेशों पर अविलंब कार्रवाई करने और कार्रवाई से शासन को अवगत कराने को कहा गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया गया था। उन्होंने फैसले पर तत्काल अमल करने को भी कहा था। कुछ जिलों में इस कार्रवाई शुरू भी हुई। लेकिन शासन स्तर से स्पष्ट आदेश न होने से कार्रवाई तेजी से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आदेश जारी होने के बाद करीब 4500 मुकदमे वापस हो सकेंगे।
कार्बेट में बिना मास्क के पर्यटक नहीं कर पाएंगे सफारी
कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अब पर्यटक कॉर्बेट पार्क में बिना मास्क लगाए सफारी नहीं कर सकेंगे। पार्क के अंदर भी साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सीटीआर निदेशक राहुल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सफारी के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सफारी के दौरान मास्क, रेस्ट हाउस में साफ-सफाई और सैनिटाइजर का उपयोग करने सहित कई निर्देश दिए हैं। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सिलिंडर और पर्यटकों के विश्राम कक्षों को सैनिटाइज कराया जा रहा है।

बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा के आठ पर्यटकों के हल्दुआ में आरटीपीसीआर टेस्ट किए था। इनमें दो कोरोना पॉजिटिव आए थे।

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